प्रतिनिधि, सुपौलग्रामीण विकास विभाग पटना के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी एलपी चौहान ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल जिले के 110 पंचायत रोजगार सेवकों की संविदा रद्द कर दिया है. इन पंचायत रोजगार सेवकों के विरुद्ध मनरेगा अधिनियम, सेवा शर्त का उल्लंघन, मजदूरी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप में उक्त कार्रवाई की गयी है. इस संबंध में आठ जुलाई को ज्ञापांक 871 के माध्यम से जारी आदेश में डीएम ने कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार के पत्रांक 235273 एवं 235966 द्वारा पंचायत रोजगार सेवकों के हड़ताल से वापस नहीं आने पर दोषी पंचायत रोजगार सेवकों का संविदा रद्द करने के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर उक्त कार्रवाई की गयी.संविदा रद्द किये गये पंचायत रोजगार सेवकों में सदर प्रखंड के 13, त्रिवेणीगंज के 24, छातापुर के 19, राघोपुर के 16, निर्मली के 06, मरौना के 09, पिपरा के 11 एवं किसनपुर के 12 रोजगार सेवक शामिल हैं.गौरतलब है कि इससे पूर्व भी हड़ताल में शामिल 25 पीआरएस की संविदा रद्द की गयी थी. डीएम द्वारा किये गये उक्त कार्रवाई से पंचायत रोजगार सेवकों में हड़कंप मच गया है.
डीएम ने 110 पीआरएस का संविदा किया रद्द
प्रतिनिधि, सुपौलग्रामीण विकास विभाग पटना के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी एलपी चौहान ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल जिले के 110 पंचायत रोजगार सेवकों की संविदा रद्द कर दिया है. इन पंचायत रोजगार सेवकों के विरुद्ध मनरेगा अधिनियम, सेवा शर्त का उल्लंघन, मजदूरी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा […]
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