सीवान : शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हमीदा खातून की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में आरोपित सास व पति के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. ग्यारह वर्ष पूर्व दरौंदा थाने के बालबंगरा बेलदारी टोले में विवाहिता को जला कर हत्या के मामले पुलिस ने पति व सास को आरोपित किया था. बड़हरिया थाने के हरदियां करबला टोला निवासी एकरामुल्लाह अंसारी ने अपनी बहन हमीदा खातून की शादी
बालबंगरा बेलदारी टोला निवासी आबिद हुसैन के साथ की थी. दहेज में मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत कई बार थाने तक गयी. आखिरकार 22 अक्तूबर 2006 को केरोसिन छिड़क कर हमीदा खातून को उसके पति आबिद हुसैन व सास हकीकन ने जला दिया. कोर्ट में दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद एक सप्ताह पूर्व कोर्ट सभी आरोपितों को दोषी माना था. इसके बाद अब कोर्ट ने मृतका के पति आबिद हुसैन व सास हकीकन के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट में अभियोजन की तरफ से एपीपी नरेश कुमार सिंह व बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे.