सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित अभियुक्त अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन की एक आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के अवकाश में रहने के कारण प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी एमके उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई. लड्डन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने बहस करते हुए आर्म्स मामले में जमानत का अनुरोध किया. अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि अभिलेख पर डायरी नहीं है. बगैर डायरी के बहस संभव नहीं है. अदालत ने मामले में डायरी तलब करने का आदेश दिया.
ज्ञात रहे कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर शुक्ला टोली निवासी सोनू के घर से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद हुई थी. इस मामले को लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद लड्डन को भी अभियुक्त बनाया था. इस मामले में लड्डन ने जमानत की अर्जी दाखिल की है. फिलहाल वह मुजफ्फरपुर जेल में है. पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अभियुक्त लड्डन के खिलाफ सीबीआइ अदालत में मुकदमा चल रहा है.