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वीसी से विशेष अदालत में पेश हुए मो. शहाबुद्दीन
सीवान : पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े तीन मुकदमों की शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मो. शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से सीधे पेशी करायी गयी. कोर्ट में मृत्युंजय सिंह हत्याकांड में सुनवाई के दौरान आरोप के बिंदु पर चर्चा होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता […]
सीवान : पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े तीन मुकदमों की शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मो. शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से सीधे पेशी करायी गयी.
कोर्ट में मृत्युंजय सिंह हत्याकांड में सुनवाई के दौरान आरोप के बिंदु पर चर्चा होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने इसके लिए कोर्ट से समय देने की दरख्वास्त की. इसे कोर्ट ने मंजूरी देते हुए अगली तिथि पर आरोप के बिंदु पर सुनवाई कराने का निर्देश दिया. विशेष अदालत में मो. शहाबुद्दीन से जुड़े मुन्ना चौधरी के अपहरण कर हत्या करने के मामले सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के जज सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने पूर्व में अभियोजन द्वारा पटना हाइकोर्ट में दिये गये आवेदन की अद्यतन जानकारी मांगी. अभियोजन पक्ष ने अपने गवाह को पुन: कोर्ट में गवाही देने की अनुमति की हाइकोर्ट से इजाजत मांगी है.
पूर्व में संबंधित गवाह घटना का समर्थन करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट में राजीव रोशन हत्याकांड में भी गवाही की तिथि तय थी. लेकिन, अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही के लिए कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं हुआ. इस बीच कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर विशेष अदालत घटना के सूचक चंदकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू को पहले ही वारंट जारी कर चुका है.
सीवान : मो. शहाबुद्दीन से मोबाइल पर बातचीत की उनके अधिवक्ता द्वारा मांगी गयी इजाजत पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है. अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने विशेष अदालत में आवेदन देकर कोर्ट से यह मांग की थी कि मेरे नंबर से हमारे मुवक्किल द्वारा बातचीत की व्यवस्था करायी जाये, जिससे की मैं मुकदमे में उनकी बेहतर ढंग से पैरवी कर सकूं. आवेदन पर विशेष अदालत के न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने मंडल कारा के अधीक्षक विधु भारद्वाज से रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने अधीक्षक के माध्यम से तिहाड़ जेल प्रशासन को यह पत्र लिखने का निर्देश दिया है, जिससे कि तिहाड़ जेल से इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के इंतजाम का आकलन किया जा सके. बचाव पक्ष के अधिवक्ता को अब तिहाड़ जेल प्रशासन के जवाब का इंतजार है.
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