महाराजगंज : प्रखंड क्षेत्र में मां शारदे की प्रतिमा स्थापित करने एवं विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने के लिए आयोजन समिति को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. यह फरमान जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है. इसकी जानकारी महाराजगंज थानाध्यक्ष देवकिशोर प्रसाद ने दी. उन्होंने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सरस्वती पूजा समिति को लाइसेंस के लिए प्रतिमा स्थापित करने से पूर्व थाना मुख्यालय में आवेदन जमा करना होगा.
साथ ही पूजा समिति सदस्यों का नाम व मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य है. उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी लाइसेंस निर्गत करेंगे. इसके अलावा पूजा महोत्सव के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में संबंधित पूजा समिति इसके लिए जिम्मेवार होंगी और उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. क्षेत्र में सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के अलावा हर गांव में विभिन्न नामधारी पूजा समितियों द्वारा मां शारदे की प्रतिमा स्थापित करने का सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है.
तब इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी और न ही लोग इससे वाकिफ थे. मगर प्रशासन के इस नये आदेश से आयोजन समिति सदस्यों की परेशानियां बढ़ गयी है. कुछ ने तो अपना मन मिजाज भी बदल दिया है.