कार्रवाई. मामला गर्भाशय के अनावश्यक ऑपरेशन का
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पीड़ित महिलाओं को विभाग देगा क्षतिपूर्ति
कार्रवाई. मामला गर्भाशय के अनावश्यक ऑपरेशन का 10 ऑपरेशन करने के आरोपित डॉक्टर की हुई मौत स्वास्थ्य विभाग ने दो डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए एमसीआइ को लिखा पत्र सीवान : स्वास्थ्य विभाग ने वसंतुपर राजमहल लाइफ केयर नर्सिंग होम के डॉक्टर मेराजुद्दीन अंसारी को गर्भाशय का अनावश्यक ऑपरेशन करने के आरोप में […]
10 ऑपरेशन करने के आरोपित डॉक्टर की हुई मौत
स्वास्थ्य विभाग ने दो डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए एमसीआइ को लिखा पत्र
सीवान : स्वास्थ्य विभाग ने वसंतुपर राजमहल लाइफ केयर नर्सिंग होम के डॉक्टर मेराजुद्दीन अंसारी को गर्भाशय का अनावश्यक ऑपरेशन करने के आरोप में पांच लाख रुपये वसूली करने का नोटिस दिया था, लेकिन आरोपित डॉक्टर मेराजुद्दीन की मौत हो जाने के बाद विभाग गर्भाशय का अनावश्यक ऑपरेशन वाली महिलाओं को 50-50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देगा. इसके लिए पटना से क्षतिपूर्ति के लिए महिलाओं को देने के लिए पांच लाख रुपये आ गये हैं. विभाग ने महिलाओं को क्षतिपूर्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल श्रेणी में आनेवाली महिलाओं के हुए गर्भाशय के ऑपरेशन में जांच के दौरान दस मामले अनावश्यक पाये गये थे. विभाग ने
अनावश्यक ऑपरेशन करनेवाले डॉक्टर मेराजुद्दीन व फर्जी ऑपरेशन करने वाले सीवान के श्रीराम क्लिनिक व नर्सिंग होम के डॉ सुरेश प्रसाद का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए एमसीआइ को पत्र लिखा है. गर्भाशय मामले में जिले में तीन अस्पतालों में जांच टीम ने गड़बड़ी पायी थी. उसके बाद विभाग के निर्देश के आलोक में तीनों अस्पतालों के संचालकों व डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई.
क्या है मामला : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूरे राज्य में वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत महिलाओं का ऑपरेशन कर अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने का आरोप लगाते हुए जांच करने का निर्देश दिया था. राष्ट्रीय मानवाधिकारी ने इस मामले में अनावश्यक गर्भाशय के ऑपरेशन होने वाली 20 से 40 साल की महिलाओं को ढाई लाख व 40 साल से ऊपर की महिलाओं को डेढ़ लाख क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अनावश्यक गर्भाशय करने के मामले में 50 हजार सभी उम्र की महिलाओं को क्षतिपूर्ति देना तय किया. जिले में इस प्रकार के कुल 528 महिलाओं का नौ अस्पतालों द्वारा ऑपरेशन किया गया था.
तीन सदस्यीय डाॅक्टरों की टीम ने की थी फिजिकल जांच :
गर्भाशय मामले की जांच करने के लिए विभाग ने सभी 528 मामलों को पहले पीएचसी के मेडिकल ऑफसरों से जांच करायी. लेकिन जांच पूरी तरह पारदर्शी व स्पष्ट नहीं होने पर जांच के लिए तीन डॉक्टरों की एक जांच टीम बनायी गयी. जांच टीम में डॉ सुनील कुमार सिंह, डॉ मुकेश कुमार व डॉ सरिता शामिल थीं. जांच टीम ने करीब 475 महिलाओं को जिले के विभिन्न हिस्सों से बुला कर उनकी फिजिकल जांच कर अल्ट्रा साउंड कराया. उसके बाद उनके बयान को कलमबंद किया.
जांच के बाद जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सिविल सर्जन को दी. इसके बाद वसंतपुर के राजमहल व सीवान के श्रीराम क्लिनिक व नर्सिंग होम को दोषी पाये जाने पर संबंधित थाने में एफआइआर दर्ज की गयी. विभाग ने अनावश्यक ऑपरेशन के मामले में वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के एडीकेएम डॉ नवल किशोर के आदेश पर दो अस्पतालों के विरुद्ध सीवान व वसंतपुर में एफआइआर दर्ज करायी गयी है.
इन महिलाओं को मिलेगी क्षतिपूर्ति
1. वसंती देवी 32 वर्ष समरदह कन्हौली,वसंतपुर
2. प्रभावती देवी 35 वर्ष काली टोला सेंदुरवा,भगवानपुर हाट
3. रमावती देवी 34 वर्ष खोरी पाकड़,वसंतपुर
4. राधा देवी 35 वर्ष वरवां कला ,वसंतपुर
5. कांति देवी 30 वर्ष करहीं खुर्द,वसंतपुर
6. फुलकांति देवी 40 वर्ष सरेया,वसंतपुर
7. प्रियंका देवी 45 वर्ष मठिया वसंतपुर
8. दुर्गावती देवी 45 वर्ष वरवां कला,वसंतपुर
9. हेवंती देवी 60 वर्ष नया टोला बसांव,वसंतपुर
10. लाखपति देवी 50 वर्ष बैजुवरहोगा,बसंतपुर
क्या कहते हैं अधिकारी
गर्भाशय के अनावश्यक दस ऑपरेशन करने वाले वसंतपुर के राजमहल लाइफ केयर नर्सिंग होम के डॉ मेराजुद्दीन से पांच लाख रुपये वसूली करने का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था. लेकिन जवाब मिला है कि आरोपित डॉक्टर की मौत हो गयी है. संबंधित प्रखंड के सीओ को पत्र लिख कर पुष्टि करने को कहा गया है. अब पीड़ित महिलाओं को विभाग क्षतिपूर्ति देगा. उस मद में पांच लाख रुपये का आवंटन भी प्राप्त हो गया है.
डॉ नवल किशोर प्रसाद, एडीकेएम
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