सीवान : गुरुवार को मंडल कारा की विशेष अदालत में संसदीय चुनाव के दौरान शपथ पत्र में तथ्यों के छिपाने के मामले में मो शहाबुद्दीन के खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं हो सकी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के नहीं होने से अदालत ने गवाही को अगली तिथि के लिए टाल दिया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही के लिए भेजे गये सम्मन पर रोशन व नरेश प्रसाद पेश हुए थे. लेकिन, सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन की तरफ से कोर्ट में बचाव के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं रहा.
पूर्व सांसद ने अपने मुकदमे की पैरवी के सरकारी खर्च पर अधिवक्ता की मांग कर रखी है. हालांकि कोर्ट ने पैरवी के लिए मनोज कुमार सिंह को नामित किया है. इस पर पूर्व सांसद एतराज जताते हुए अपने अन्य संबंधित सेशन कोर्ट में विचाराधीन मुकदमों की पैरवी के लिए रखे गये अधिवक्ता अभय कुमार राजन को ही मजिस्ट्रेट के कोर्ट में बहाल करने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी है.