सीवान (कोर्ट) : जिला उपभोक्ता फोरम ने सिंडिकेट बैंक पर ग्राहक के सावधि जमा के भुगतान के दौरान ब्याज की राशि न देने पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया है. मालूम हो कि एमएच नगर थाने के टड़वा परसा निवासी नथुनी साह का पुत्र चंद्रिका प्रसाद ने नगर के बबुनिया मोड़ के समीप स्थित सिंडिकेट बैंक में 5 अप्रैल, 2007 को डेढ़ लाख रुपये फिक्स डिपोजिट की थी. परिपक्वता की अवधि पूरी होने पर चंद्रिका के भुगतान लेने के लिए आवेदन दिया. इस दौरान बैंक ने जमाकर्ता के खाते में धनराशि नहीं जारी की,
जिसकी शिकायत करने के बाद मूलधन जमा कर दिया गया. जबकि ब्याज की अल्प राशि ही दी गयी. इसकी शिकायत करने पर बैंक प्रबंधक द्वारा कहा गया कि गलती से यह राशि अन्य ग्राहक चंद्रिका राम के खाते में भेज देने गयी है, जिससे वापस लेकर दे दिया जायेगा. लेकिन संपूर्ण राशि न देने पर चंद्रिका प्रसाद ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. इसकी सुनवाई करते हुए बैंक की लापरवाही मानते हुए फोरम ने पांच हजार रुपये अर्थदंड सहित संपूर्ण राशि देने का आदेश दिया. यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा व सदस्य रामजी सिंह तथा रामावती यादव ने दिया.