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कैफ को मुजफ्फरपुर जेल भेजने के आदेश पर नहीं हुआ पुनर्विचार

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित मो. शमसीर कैफ उर्फ बंटी के अधिवक्ता द्वारा मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार भेजने के पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील पर बुधवार को भी कोई फैसला नहीं आ सका. हत्याकांड की मुजफ्फरपुर स्थित सीबीआइ कोर्ट में अब सुनवाई होने के चलते सीजेएम ने अभियुक्त को मुजफ्फरपुर […]

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित मो. शमसीर कैफ उर्फ बंटी के अधिवक्ता द्वारा मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार भेजने के पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील पर बुधवार को भी कोई फैसला नहीं आ सका. हत्याकांड की मुजफ्फरपुर स्थित सीबीआइ कोर्ट में अब सुनवाई होने के चलते सीजेएम ने अभियुक्त को मुजफ्फरपुर जेल भेजने का आदेश पारित कर दिया है.नगर थाने के दक्षिण टोला निवासी मो.शमसीर कैफ उर्फ बंटी के अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन देकर यह अपील की है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई लंबित है.

कैफ के केंद्रीय कारागार, मुजफ्फरपुर में भेजने के बाद उन मुकदमों की सुनवाई बाधित होगी. अधिवक्ता के आवेदन पर कोर्ट द्वारा सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया है. उधर, सीजेएम कोर्ट ने ही कैफ को मुजफ्फरपुर भेजने का आदेश दिया है. ऐसे में अधिवक्ता के अपील पर कोई आदेश आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. उधर, सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार हत्याकांड के तीन माह के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का सीबीआइ को आदेश दिया है.

इसके चलते उसके अनुसंधान में तेजी आयी है. जिला अभियोजन पदाधिकारी एके सुमन ने कहा कि कैफ से संबंधित तीन मामलों में अभी पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है. इस स्थिति में अभी मुजफ्फरपुर भेजने से मुकदमा बाधित नहीं होगा.

कुख्यात मो. शमसीर कैफ उर्फ बंटी के अधिवक्ता ने मुकदमों का हवाला देकर दिया है आवेदन
पूर्व में ही सीबीआइ के आवेदन पर मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार भेजने का सीजेएम ने दिया है आदेश

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