सीवान/नयी दिल्ली : बहुबली और राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं. मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है जिसमें शहाबुद्दीन को सीवान जेल से कहीं और ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है.
आपको बता दें कि 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया. फिलहाल उन्हें सीवान जेल में रखा गया है. हत्या के एक मामले में हाइकोर्ट द्वारा जमानत रद्द किये जाने के बाद राजद के विवादित नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल से बाहर आने के बीस दिन बाद फिर सलाखों के पीछे पहुंच गये.
तारीखों में 7 से लेकर 30 सितंबर तक का घटनाक्रम
7 सितंबर : पटना हाइकोर्ट ने राजीव रौशन हत्याकांड में शहाबुद्दीन को दी जमानत.
10 सितंबर : 11 साल सीवान और भागलपुर जेल में बंद रहने के बाद बाद शहाबुद्दीन की रिहाई.
10 सितंबर : जेल से बाहर आते ही नीतीश कुमार को लेकर दिया बयान.
11 सितंबर : निजी चैनल से बातचीत में कहा नीतीश कभी मास लीडर नहीं रहे, मेरे नेता लालू.
16 सितंबर : प्रशांत भूषण ने पीड़ित चंदा बाबू के पक्ष में जमानत रद्द करने के लिये सुप्रीम कोर्ट गये.
16 सितंबर : बिहार सरकार भी जमानत रद्द करने के लिये सुप्रीम कोर्ट गयी.
19 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट ने दायर अपीलों पर शहाबुद्दीन और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को नोटिस जारी किया.
23 सितंबर : पत्रकार राजदेव की पत्नी ने सुरक्षा और हत्या के केस को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिये सुप्रीम कोर्ट पहुंची.
25 सितंबर : चंदा बाबू की पत्नी भी जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची.
28 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगायी, साक्ष्य नहीं रखने का दिया हवाला.
29 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने वाली अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.
30 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द किया.