सीवान : सोमवार को मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह की अदालत जबरन शराब पिलाने के मामले में मो. शमशीर कैफ उर्फ बंटी को जमानत दे दी गयी. जबरन शराब पीने व पिलाने का मामला नगर थाने के सहायक अवर निरीक्षक रवींद्र दुबे ने कैफ व रिंकू के खिलाफ कांड संख्या 561 /16 में दर्ज करायी थी.
बहस के दौरान अदालत में कैफ के अधिवक्ता निर्भय कुमार मिश्र ने जमानत के आवेदन पर अपनी दलील पेश की. वहीं, दूसरी तरफ जमानत का विरोध विशेष लोक अभियोजक संजय यादव ने किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह की अदालत ने कैफ को जमानत दे दी. इसी मामले में रिंकू को कोर्ट ने पूर्व में जमानत दे दी थी. रिंकू ने अपने बयान में कैफ पर जबरन शराब पिलाने का आरोप लगाया था. कैफ पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड, रंगदारी व धमकी देने के मामले का भी अभियुक्त है. इसमें जमानत नहीं मिली है. फिलहाल वह मंडल कारा, सीवान में बंद है.