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राजदेव हत्याकांड के आरोपित विजय की जमानत नामंजूर

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल में बंद विजय गुप्ता की जमानत याचिका बुधवार को एडीजे दो के कोर्ट ने खारिज कर दिया. आरोपित विजय कुमार गुप्ता की यह जमानत आर्म्स एक्ट मामले में खारिज हुआ है. पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद पुलिस ने विजय कुमार गुप्ता के साथी सोनू के […]

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल में बंद विजय गुप्ता की जमानत याचिका बुधवार को एडीजे दो के कोर्ट ने खारिज कर दिया. आरोपित विजय कुमार गुप्ता की यह जमानत आर्म्स एक्ट मामले में खारिज हुआ है. पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद पुलिस ने विजय कुमार गुप्ता के साथी सोनू के घर से हत्याकांड में प्रयुक्त की गयी पिस्टल को बरामद किया था. इसके बाद पुलिस ने नगर थाना में कांड संख्या 372/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह व अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह ने जमानत के आवेदन पर अपनी दलीलें पेश की. इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे ने जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया. बताते चलें कि 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या बदमाशों ने गोली मार कर स्टेशन रोड स्थित फलमंडी के पास कर दी थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर हत्या में शामिल पांच अपराधियों रोहित सोनी, विजय कुमार गुप्ता, राजेश, ऋषु व सोनू को गिरफ्तार किया था.

इनकी तफतीश के आधार पर पुलिस ने सोनू के घर से खून लगी पिस्टल को बरामद किया था. इसी मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था. इसमें अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां को भी अरोपित किया गया है.

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