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रोहित के नार्को टेस्ट पर नहीं हुई सुनवाई
सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के शूटर रोहित कुमार के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी. घटना की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर प्रियरंजन के आवेदन पर सुनवाई होनी थी. इस दौरान अभियोजन ने कोर्ट से सुनवाई के लिए समय मांगा. […]
सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के शूटर रोहित कुमार के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी. घटना की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर प्रियरंजन के आवेदन पर सुनवाई होनी थी.
इस दौरान अभियोजन ने कोर्ट से सुनवाई के लिए समय मांगा. इस पर अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. इस घटना के अनुसंधानकर्ता व मुफस्सिल प्रभाग के इंस्पेक्टर प्रियरंजन ने कोर्ट में आवेदन देकर जांच के लिए अनुमति की मांग की है.
इसके पहले इस घटना की सुपारी देनेवाले मुख्य आरोपित लड्डन मियां के भी नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अनुमति की मांग की गयी थी. लड्डन मियां ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन कर पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया था. पुलिस ने इस खारिज आवेदन के खिलाफ ऊपर के न्यायालय में आवेदन नहीं दिया.
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