सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल की अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. दो वर्ष पूर्व के इस मामले में पास्को की धाराओं में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
मुफस्सिल थाने के बघड़ा गांव में एक युवती के साथ जबरन एक युवक ने दुष्कर्म किया. 14 अप्रैल, 2014 की घटना में पुलिस ने भादा कला निवासी पुकार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. इसकी प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल की अदालत में साक्ष्य व बहस की कार्रवाई तकरीबन दो वर्ष तक चली. इस दौरान साक्ष्यों की विवेचना में आरोपित को कोर्ट ने बरी कर दिया. अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ललन राम व बचाव पक्ष की तरफ से बलवंत श्रीवास्तव व अमरेंद्र सिंह अधिवक्ता रहे.
एडीजे वन के कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित को किया दोषमुक्त
29 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज : सीवान. विभागीय आदेश के आलोक में समय से शिक्षकों के नियोजन से संबंधित फोल्डर जमा नहीं करने व इस एवज में निगरानी द्वारा जांच बाधित होने पर 29 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. डीपीओ स्थापना एए खान ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी को एक अगस्त को निगरानी के साथ होनेवाली बैठक में सुपुर्द किया जायेगा.
बताते चलें कि पूर्व में 35 पंचायत सचिवों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को डीपीओ स्थापना ने दिया था. इन पंचायत सचिवों पर बार-बार विभाग द्वारा नियोजन से संबंधित फोल्डर मांगने के बावजूद जमा नहीं करने का आरोप है. डीपीओ श्री खान ने बताया कि शेष पंचायत सचिवों के विरुद्ध शीघ्र ही प्राथमिकी दर्ज कर ली जायेगी.