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कोर्ट ने किया जुर्माना

सीवान : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रेम कुमार श्रीवास्तव ने नाप तौल अधिनियम के आरोपित पर 750 रुपये अर्थ दंड जमा करने पर तथा दोष स्वीकार करने पर रिहा कर दिया. बताया जा रहा है कि 18 सितंबर, 2000 को तेलहट्टा बाजार निवासी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ तत्कालीन माप तौल निरीक्षक रामाश्रय प्रसाद ने माप तौल […]

सीवान : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रेम कुमार श्रीवास्तव ने नाप तौल अधिनियम के आरोपित पर 750 रुपये अर्थ दंड जमा करने पर तथा दोष स्वीकार करने पर रिहा कर दिया. बताया जा रहा है कि 18 सितंबर, 2000 को तेलहट्टा बाजार निवासी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ तत्कालीन माप तौल निरीक्षक रामाश्रय प्रसाद ने माप तौल मानक अधिनियम के अंतर्गत आरोपित पाते हुए मुकदमा दर्ज किया था, जो एसडीजेएम के न्यायालय में लंबित चल रहा था. आरोपित ने न्यायालय में अपना दोष स्वीकार किया. इस पर कोर्ट ने अर्थदंड लगाते हुए दोषमुक्त कर दिया.

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