फैसला. घटना के सूचक दो सहोदर भाइयों की हत्या का साजिशकर्ता है दोषी
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दिलीप हत्याकांड में चंदन सिंह दोषी करार
फैसला. घटना के सूचक दो सहोदर भाइयों की हत्या का साजिशकर्ता है दोषी आठ को सजा के बिंदु पर होगा फैसला सीवान : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दिलीप यादव हत्याकांड के मामले में कुख्यात चंदन सिंह को दोषी पाया है. अागामी आठ जनवरी को सजा के बिंदु पर दोनों […]
आठ को सजा के बिंदु पर होगा फैसला
सीवान : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दिलीप यादव हत्याकांड के मामले में कुख्यात चंदन सिंह को दोषी पाया है. अागामी आठ जनवरी को सजा के बिंदु पर दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. बताते चलें कि दरौंदा थाना क्षेत्र के डीबी गांव के हरेंद्र यादव ने अपने ही गांव के चंदन सिंह व अमरजीत सिंह तथा अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. उसने अपने बयान में कहा था कि 28 जून, 2014 को रात्रि 9.30 बजे दरवाजे पर बैठे थे कि दो बाइक पर सवार चार अपराधी अपने हाथ में स्वचालित हथियार लेकर आये चंदन सिंह व अमरजीत सिंह बोला कि भाजपा के नेता बनते हो,
इसका परिणाम बुरा होगा और अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इससे दिलीप यादव, रमेश यादव और हरेंद्र यादव जख्मी हो गये. दिलीप यादव की मृत्यु सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गयी. इस मामले में गवाह रामाधार महतो, श्रीनिवास उपाध्याय, सियाराम यादव, रमेश यादव, कविंद्र कुमार यादव ने घटना का समर्थन नहीं किया है. वहीं चश्मदीद गवाह सुनीता कुमारी ने घटना का समर्थन किया है और अनुसंधानकर्ता अमित कुमार व डाॅ मुकेश कुमार ने भी घटना का समर्थन किया है. साथ ही कुख्यात चंदन सिंह पर घटना के सूचक हरेंद्र यादव व अजय यादव की हत्या के मामले में साजिशकर्ता की भूमिका है. यह दोनों हत्या सात फरवरी, 2017 को उस समय अपराधियों ने की थी. जब दोनों भाई विधान पार्षद शिव प्रसन्न यादव से मिलने के लिए जा रहे थे कि हड़साटाली गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व सूचक के अधिवक्ता संजय यादव बचाव पक्ष के ओर से वरीय अधिवक्ता शंभु सिंह, पासपति सिंह व मनोज सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा है.
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