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सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

सीवान : गैरकानूनी ढंग से अल्ट्रासाउंड चलाने का आरोपित रामेश्वर प्रसाद के खिलाफ तीन साल के अंदर अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. एसडीजेएम के कोर्ट नितेश कुमार की अदालत ने अभियोजन साक्षी प्रस्तुत करने के लिए बार-बार निर्देश देने के बाद भी एक भी साक्षी न्यायालय में हाजिर नहीं किया गया. साथ ही […]

सीवान : गैरकानूनी ढंग से अल्ट्रासाउंड चलाने का आरोपित रामेश्वर प्रसाद के खिलाफ तीन साल के अंदर अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. एसडीजेएम के कोर्ट नितेश कुमार की अदालत ने अभियोजन साक्षी प्रस्तुत करने के लिए बार-बार निर्देश देने के बाद भी एक भी साक्षी न्यायालय में हाजिर नहीं किया गया. साथ ही कोर्ट द्वारा गवाहों पर गैरजमानती वारंट जारी किया गया. लेकिन पुलिस द्वारा सर्विस रिपोर्ट भी कोर्ट में नहीं दिया गया.

इसका कोर्ट ने साक्ष्य बंद करते हुए अागामी तीन जनवरी को बहस व जजमेंट के लिए तिथि निर्धारित कर दिया है. बताते चलें कि तत्कालीन मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद ने 14 जून को अपने टीम द्वारा छापेमारी करते हुए गोशाला रोड के पकड़ी मोड़ के पास आनंद अल्ट्रासाउंड के मालिक रामेश्वर प्रसाद के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट 23, 28 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी. आरोपित मुफस्सिल थाने के भंटापोखर निवासी रामेश्वर प्रसाद हैं. आरोपित ने 16 मई, 2014 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करायी थी. कोर्ट ने छह अगस्त, 2014 को आरोपित को आरोप का सारांश सुनाया था. तब से यह मामला न्यायालय में साक्ष्य के लिए चल रहा था.

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