14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

डीलर से पहले मांगा गया स्पष्टीकरण, फिर किया मुक्त

गुठनी प्रखंड की चित्ताखाल पंचायत का है मामला सीवान : अनुमंडल की आपूर्ति शाखा द्वारा अजीब मामला प्रकाश में आया है. जन वितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग कर जवाब-तलब किया गया है. साथ ही उसी दिन डीलर को चेतावनी के साथ ही स्पष्टीकरण से मुक्त कर दिया गया. मामला सदर अनुमंडल के गुठनी […]

गुठनी प्रखंड की चित्ताखाल पंचायत का है मामला

सीवान : अनुमंडल की आपूर्ति शाखा द्वारा अजीब मामला प्रकाश में आया है. जन वितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग कर जवाब-तलब किया गया है. साथ ही उसी दिन डीलर को चेतावनी के साथ ही स्पष्टीकरण से मुक्त कर दिया गया. मामला सदर अनुमंडल के गुठनी प्रखंड के चिताखाल पंचायत के डीलर नंदगोपाल नाथ तिवारी से संबंधित है.
क्या है मामला : अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर द्वारा अपने पत्रांक 781 दिनांक 10 अक्तूबर, 2017 द्वारा डीलर नंदगोपाल नाथ तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा गया. उन पर एक से अधिक अन्य नाम से राशन कार्ड बनाकर धांधली करने का आरोप है. यह आपूर्ति निरीक्षक गुठनी की जांच में मामला आने पर कार्रवाई की गयी है. डीलर से 20 अक्तूबर तक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाये.
इसी मामले में डीलर को पत्रांक 837, दिनांक 31 अक्तूबर द्वारा स्पष्टीकरण नहीं देने पर पुनः स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसी मामले में आपूर्ति निरीक्षक के एक नयी जांच नौ सितंबर का भी हवाला दिया गया है जिसमें दो दर्जन उपभोक्ताओं के बयान में प्रति यूनिट एक से दो केजी कम खाद्यान्न देने की बात कही गयी है. साथ ही राशन कार्ड में इसकी मात्रा भी प्रविष्ट नहीं है. यहां यह भी बता दें कि डीलर से पिछले स्पष्टीकरण में इसकी चर्चा नहीं है. वह स्पष्टीकरण आपूर्ति निरीक्षक के 19 अगस्त की रिपोर्ट के आधार पर पूछा गया है.
दोबारा स्पष्टीकरण के साथ ही कर दिया मुक्त
ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 31 अक्तूबर को जारी पत्र में स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण फिर से 10 दिनों के अंदर से स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो फिर उसी दिन पत्रांक 837 द्वारा किस परिस्थिति और आधार पर डीलर को आरोप से मुक्त कर दिया गया है. एसडीएम ने दोबारा स्पष्टीकरण के आदेश पर 25 अक्तूबर को हस्ताक्षर किये हैं लेकिन पत्र 31 अक्तूबर को जारी किया गया है. इससे यह भी प्रश्न उठता है कि आरोपमुक्त के आदेश में संभवतः शाखा द्वारा पदाधिकारी को अंधेरे में रखा गया है. ऐसे भी इसकी अनुशंसा शाखा द्वारा ही की जाती है.
बोले अधिकारी
यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है. आपके द्वारा यह मामला मेरे संज्ञान में आया है. इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जायेगी. दोषी पर कार्रवाई की जायेगी.
अमन समीर, एसडीएम, सीवान.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें