महाराजगंज : अनुमंडल क्षेत्र की तीन आरा मिलों को सील कर लाइसेंस संबंधित पदाधिकारी के द्वारा निलंबित कर दिया गया. वन क्षेत्र पदाधिकारी अशोक कुमार सहगल ने बताया कि बिहार लकड़ी चिरान विनियमन अधिनियम 1990 की धारा 05 के उल्लंघन करने के आरोप में भगवानपुर थाने के भेड़वनिया के मेसर्स दाउद आरा मिल, मोरा खास के मेसर्स राजकिशोर आरा मिल व गोरेयाकोठी थाने के जगदीशपुर करपलिया के मेसर्स कुशवाहा आरा मिल का लाइसेंस नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया गया.
उन्होंने बताय कि छापेमारी दल के औचक निरीक्षण के दौरान आरा मिलों के संचालन में भारी अनियमितता पायी गयी. उन्होंने बताया कि वन विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. दल में वन परिसर पदाधिकारी युगेश्वर राम, अभय कुमार सिंह सहित कई कर्मी शामिल थे. आरा मिलों को सील कर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई अनुमंडल क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गयी. आरा मशीन चलानेवाले संचालकों में हड़कंप है.