सीवान : शुक्रवार को मंडलकारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल के न्यायालय में तीन मामलों में सुनवाई की गयी. चर्चित तेजाब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन हत्याकांड के मामले में अभियोजन द्वारा गवाह बुलेट के पुन: गवाही देने के आवेदन पर दोनों पक्षों ने अपनी बहस पूरी की.
बहस पूरी होने पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया.
पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेशी की गयी. राजीव रोशन की हत्या बदमाशों ने डीएवी मोड़ के समीप 16 जून, 2014 को गोली मारकर कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने मो. शहाबुद्दीन को घटना का साजिशकर्ता मानते हुए आरोप पत्र दाखिल किया है. वहीं, शहर के दक्षिण टोला निवासी चंदन चौधरी व एकलाख अहमद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. दोनों मामले जेल कोर्ट में अलग-अलग चल रहा है. ओसामा के खिलाफ पुलिस अनुसंधान कर रही है. दूसरे मामले में बदमाशों ने बड़हरिया थाने के आशापुर निवासी सुरेश प्रसाद सिंह की हत्या सात अगस्त, 2004 को बदमाशों ने ज्ञानी मोड़ के पास दुकान से खींचकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. कैलटोला निवासी उत्तम साह का अपहरण मार्शल से कर लिया था.
यह मामला न्यायालय में घटना के सूचक गौरी शंकर सिंह, रामू साह, डॉ नवल किशोर प्रसाद, अनि शिवदीप नरायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव व तत्कालीन थानाध्यक्ष बीके पांडे की गवाही के लिए चल रहा है. इस मामले में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. तीसरा मामला समाहरणालय पर धरना दे रहे माले नेताओं पर अत्याधुनिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग करने का है. इस मामले में नौ सितंबर, 1998 को शहाबुद्दीन अपने आठ समर्थकों के साथ माले नेताओं पर माउजर, कारबाइन से हमला कर दिया.
इस हमले से माले विधायक सत्यदेव राम के बाॅडीगार्ड देवनाथ राम समेत छह कार्यकर्ता जख्मी हुए थे. इस मामले में आगे की कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगी है. न्यायालय में अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजन जय प्रकाश सिंह, विशेष सहायक अभियोजक रघुवर सिंह व रामराज सिंह तथा बचाव पक्ष के ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मोबिन व उत्तिम मियां उपस्थित थे.
शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी