सीवान : मंगलवार को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी नितेश कुमार की अदालत ने बिना निबंधन के अल्ट्रासाउंड चलाने के मामले में सूचक व तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ चंद्रशेखर कुमार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. बताते चलें कि एक जून, 2013 को तत्कालीन सिविल सर्जन ने छापेमारी कर बसंतपुर थाना बाजार में स्थित ओम अल्ट्रासाउंड के मालिक ओम प्रकाश के खिलाफ सीजेएम के यहां सीटू 48/13 दाखिल कराया था.
उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि ओम प्रकाश बिना निबंधन कराये अल्ट्रासाउंड चला रहे थे. यह मामला न्यायालय में साक्ष्य के लिए चल रहा है. साक्षी चंद्रशेखर के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए वारंट जारी किया है. साक्ष्य नहीं देने पर यह मामला न्यायालय में साबित नहीं हो पायेगा.