सीवान : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन ने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 942/17 में एएसआई वैधनाथ राम द्वारा कोर्ट के निर्देश के बावजूद समय से केस डायरी नहीं भेजे जाने पर वेतन रोकते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. जानलेवा हमले के मामले में भगवानपुर थाने के अरूआ निवासी सुनील तिवारी, वीरेंद्र तिवारी व अविनाश तिवारी के अधिवक्ता द्वारा जिला जज के न्यायालय में 22 जून, 2017 को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी.
जिला जज ने सुनवाई के लिए एडीजे पांच के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया. इस मामले का अनुसंधानकर्ता वैधनाथ राम, एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा तथा कोर्ट द्वारा केस डायरी मांगने के आदेश का अवहेलना करते हुए ढाई माह बीतने के बाद भी केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया है. अनुसंधानकर्ता की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने वेतन रोकने का निर्देश एसपी को दिया है. साथ ही केस डायरी के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.