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हत्या के मामले में तीन दोषी करार

सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट दो सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में एक महिला व दो पुरुष आरोपितों को दोषी पाया है. यह हत्या की घटना 18 वर्ष पूर्व की है. मुकदमे की कार्रवाई के दौरान दो आरोपितों की मृत्यु भी हो चुकी है. बताते चलें कि असांव […]

सीवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट दो सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में एक महिला व दो पुरुष आरोपितों को दोषी पाया है. यह हत्या की घटना 18 वर्ष पूर्व की है. मुकदमे की कार्रवाई के दौरान दो आरोपितों की मृत्यु भी हो चुकी है. बताते चलें कि असांव थाने के पिहुली गांव निवासी भरत राम ने असांव थाना कांड संख्या 43/99 में कहा है कि 7 नवंबर, 99 को दरवाजे पर मेरा छोटा पुत्र सुजीत राम पटाखा छोड़ रहा था. घटना के दिन दीपावली की रात थी.

पटाखा छोड़ने के दौरान मेरा पड़ोसी मनन मांझी मेरे पुत्र को गाली देने लगा. इस पर मेरी पत्नी रीता देवी ने गाली देने से मना किया और कहा कि मेरा पुत्र अपने दरवाजे पर पटाखा छोड़ रहा है. क्यों गाली दे रहे हो. इसी बात पर मनन मांझी, भागमनी देवी, रंगलाल भगत, दारोगा भगत, दुहायी मांझी ने लाठी डंडे से मार कर मेरी पत्नी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. बेहोशी की हालत में अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी. मुकदमे की कार्रवाई के दौरान मनन मांझी व दुहाई मांझी की मृत्यु हो चुकी है.

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