सीवान : बिहार के सीवान में आंदर के बरवा में 25 वर्ष हुये चर्चित तिहरे हत्याकांड में गुरुवार को 12 लोगों दोषी करार दिये गये है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवायी के दौरान 12 अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है. न्यायालय ने सजा की बिंदु पर सुनवायी के लिए 13 जून की तिथि मुकर्रर की है. गौरतलब हो कि जामुन का पेड़ काटने को ले विवाद में एक पक्ष के तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था.
मालूम हो कि 25 वर्ष पूर्व जामुन के पेड़ को काटने को लेकर आंदर थाना के बरवा गांव में 29 सितंबर 82 को दो पक्ष आमने-सामने हो गये थे. कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गयी. इस घटना में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे के शिवशंकर पाठक, कन्हैया पाठक व ब्रिजेस पाठक को मार डाला गया था. इस मामले में मृतक कन्हैया पाठक के पुत्र ब्रजेश पाठक के बयान पर 19 अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले के नामजद पांच अभियुक्तों की मृत्यु विचारण के दौरान हो गयी है. जबकि दो अभियुक्त जुबेनाइल घोषित है. उनका विचारण दूसरे अदालत में चल रहा है.
इधर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश राय की अदालत ने कांड के शेष 12 अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया. जिनमें पहवारी पाठक, अमरनाथ पाठक, उमानाथ पाठक, योगेंद्र पाठक, रामसुरेश पाठक, रामबिलास पाठक, तारकेस्वर पाठक, बच्चा पाठक, रघुनाथ पाठक, व्यास पाठक, राधेश्याम पाठक व हरेंद्र पाठक शामिल है. न्यायालय ने इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवायी के लिए 13 मई की तिथि को मुकर्रर किया है. मामले की सुनवायी के दौरान अभियोजन की ओर लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभास्कर पांडेय ने अपना-अपना पक्ष रखा.
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