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शराब के साथ दो कारोबारी गिरफ्तार, थानाध्यक्ष निलंबित

सदर डीएसपी के सत्यापन पर अवैध शराब का खुलासा सीतामढ़ी : सदर डीएसपी डाॅ कुमार वीर धीरेंद्र के सत्यापन के बाद पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में छापेमारी कर 652 बोतल नेपाली सौंफी व 450 एमएल की शराब की बोतल के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. कारोबारी की पहचान रोहित […]

सदर डीएसपी के सत्यापन पर अवैध शराब का खुलासा
सीतामढ़ी : सदर डीएसपी डाॅ कुमार वीर धीरेंद्र के सत्यापन के बाद पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में छापेमारी कर 652 बोतल नेपाली सौंफी व 450 एमएल की शराब की बोतल के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. कारोबारी की पहचान रोहित मंडल व रंजीत मंडल के रूप में की गयी है. मुख्य कारोबारी कामेश्वर मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है.
वहीं पकड़ी गांव से शराब के अवैध कारोबार का खुलासा होने के बाद प्रभारी एसपी प्रकाश नाथ मिश्रा ने रीगा थानाध्यक्ष संजीत कुमार को निलंबित करते हुए सदर डीएसपी को जांच का आदेश दिया है. डीएसपी डॉ धीरेंद्र ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रभारी एसपी ने पकड़ी गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिलने पर उन्हें सत्यापन का निर्देश दिया था.
सत्यापन में सूचना पूरी तरह सही पायी गयी. तब छापेमारी कर कारोबार का खुलासा करते हुए दोनों कारोबारियों को पकड़ लिया गया. पूरे मामले में प्रथम दृष्टया
थानाध्यक्ष को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है. थानाध्यक्ष पर लगे आरोप की जांच मुख्यालय डीएसपी राकेश कुमार, सदर डीएसपी व रीगा इंस्पेक्टर करेंगे. जांच रिपोर्ट के बाद विभागीय कार्रवाई होगी. इधर, थानाध्यक्ष संजीत कुमार समेत अब तक पांच पुलिसकर्मी पर निलंबन की कार्रवाई को लेकर पुलिसकर्मियों में आक्रोश का माहौल है.
— पूर्व में चार दारोगा हो चुके हैं निलंबित
इससे पूर्व शराब को लेकर जिले के चार दाराेगा निलंबित हो चुके हैं, जिनमें दो थानाध्यक्ष व दो अवर निरीक्षण शामिल हैं. जब्त शराब की फोरेंसिक जांच नहीं कराने के मामले को लेकर एसपी हरि प्रसाथ एस ने नगर थाने के दो अवर निरीक्षक विभूति मुर्मू व प्रभु दयाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. इसी प्रकार एसपी ने गृह विभाग के आदेश के आलोक में रून्नीसैदपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार व बैरगनिया थानाध्यक्ष संजीव कुमार को निलंबित करते हुए दोनों की प्रोन्नति पर 10 साल तक के लिए रोक लगा दी थी.

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