पति-पत्नी व पुत्र को उम्रकैद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Apr 2016 5:32 AM

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डुमरा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय किशोर कुमार सिन्हा ने गुरुवार को जानलेवा हमला के एक मामले में नानपुर थाना क्षेत्र के बनौल गांव निवासी रामचंद्र सहनी, पत्नी शीला देवी एवं पुत्र रंजीत कुमार सहनी को भादवि की धारा 307 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. तीनों पर […]

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डुमरा कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय किशोर कुमार सिन्हा ने गुरुवार को जानलेवा हमला के एक मामले में नानपुर थाना क्षेत्र के बनौल गांव निवासी रामचंद्र सहनी, पत्नी शीला देवी एवं पुत्र रंजीत कुमार सहनी को भादवि की धारा 307 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है.

तीनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकता करने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं भादवि की धारा 147 में दो वर्ष, धारा 134 में छह माह एवं भादवि की धारा 341 में एक वर्ष की सजा सुनायी गयी है. मालूम हो कि नानपुर थाना क्षेत्र के बनौल गांव निवासी संजीरा कुमारी ने नौ अगस्त 2014 को थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा था कि वह अपने घर में खाना पका रही थी, तभी उक्त लोग घर में घुस गये और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. जान मारने की नियत से रॉड से प्रहार कर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया.

जानलेवा हमला मामले में तीन वर्ष कारावास: डुमरा कोर्ट . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय किशोर कुमार सिन्हा ने गुरुवार को जानलेवा हमला के एक अन्य मामले में पुपरी थाना क्षेत्र के बेलमोहन गांव निवासी सिया सदा को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ हीं पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. मामले में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी पाते हुए सजा का एलान किया. मालूम हो कि वर्ष 2007 में ग्रामीण श्याम नारायण पांडेय ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें जान मारने की नियत से कुदाल से प्रहार कर लहूलुहान करने का आरोप लगाया था.
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