बेलसंड (सीतामढ़ी) : दिरा आवास योजना में अवैध वसूली को लेकर चार वार्ड पार्षद समेत 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. यह प्राथमिकी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजकिशोर राम ने दर्ज करायी है. एसडीओ की ओर से मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद डीएम ने यह आदेश जारी किया था.
जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, उनमें वार्ड पार्षदों के पति भी शामिल हैं. उप सभापति शकुंतला देवी व उनके पति श्यामबाबू प्रसाद पर भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. सभी पर इंदिरा आवास के लिए लाभार्थियों से अवैध वसूली का आरोप लगा है.
बताया जाता है कि योजना के तहत चयनित लोगों को इंदिरा आवास दिया गया. जगह-जगह चापाकल लगाये गये. शेष पेज 15 पर
बेलसंड में चार
गत 19 दिसंबर
को लाभार्थियों को शौचालय बनाने पर चेक दिया जा रहा था. उसी दौरान कई लोगों ने शिकायत की थी कि बिचौलियों ने खासकर इंदिरा आवास योजना में अवैध वसूली की है. बिचौलियों ने अपने पास लाभार्थियों का पासबुक भी रख लिया था. 20 दिसंबर को प्रभात खबर में छपी खबर को एसडीओ सुधीर कुमार ने गंभीरता से लिया और आरोपों की जांच के लिए टीम गठित की. जांच के बाद चार वार्ड पार्षद समेत कई लोग बेनकाब हो गये.
इन पर भी हुई प्राथमिकी
वार्ड नंबर दो के पार्षद पति विनोद चौधरी, रंजीत राय, मदन राम, वार्ड सात की पार्षद सावरा खातून, सावरा के पति मो इब्राहिम, पूर्व सभापति नागेंद्र झा, वार्ड 10 की पार्षद लीला देवी, बालदेव राम, वार्ड 11 की पार्षद सुनीता देवी व उसके पति गोपाल भगत के खिलाफ भी
प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.