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भूकंप में हर्टअटैक से मौत पर नहीं मिला मुआवजा

भूकंप में हर्टअटैक से मौत पर नहीं मिला मुआवजा डीएम के कोर्ट में पहुंचा मामला सीतामढ़ी. रीगा प्रखंड की मेहसिया पंचायत के पकड़ी वसंतपुर गांव में भूकंप के दौरान हर्टअटैक से एक महिला की मौत हो गयी थी. इसकी पुष्टि हो जाने के बावजूद मृतका के परिजन को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है. […]

भूकंप में हर्टअटैक से मौत पर नहीं मिला मुआवजा डीएम के कोर्ट में पहुंचा मामला सीतामढ़ी. रीगा प्रखंड की मेहसिया पंचायत के पकड़ी वसंतपुर गांव में भूकंप के दौरान हर्टअटैक से एक महिला की मौत हो गयी थी. इसकी पुष्टि हो जाने के बावजूद मृतका के परिजन को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है. परिजन द्वारा अब अधिवक्ता सुबोध कुमार के माध्यम से डीएम के कोर्ट में मामला दायर किया गया है. खास बात यह कि रीगा प्रशासन द्वारा भूकंप के दौरान मृतका का घर क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा दिया गया, लेकिन मौत पर नहीं. प्रशासन द्वारा यह कह कर मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया कि किसी दूसरे कारण से मौत हुई होगी. क्या है पूरा मामला अधिवक्ता सुबोध कुमार बताते हैं कि 26 अप्रैल 15 को भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया गया था. उसी दिन पकड़ी वसंतपुर गांव के हृदय ठाकुर की विधवा 85 वर्षीया राधो देवी की हर्टअटैक से मौत हो गयी थी. वहीं, भूकंप के झटके से उनका मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया था. मौत व मकान क्षतिग्रस्त होने के एवज में एक साथ मुआवजा का दावा किया गया. मकान क्षतिग्रस्त होने के एवज में परिजन को 99 सौ का चेक दिया गया. सीओ द्वारा मौत के कारणों की जांच करायी गयी. राजस्व कर्मचारी ने सीओ को रिपोर्ट दिया कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है. इसी रिपोर्ट के आधार पर मृतका के परिजन को राज्य व केंद्र सरकार से मिलने वाली मुआवजे की राशि से वंचित कर दिया गया. प्रशासनिक महकमे से कोई लाभ नहीं मिलने पर मृतक के परिजन डीएम के कोर्ट में मामला दायर किये हैं. बताया गया है कि सदर अस्पताल के चिकित्सक द्वारा निर्गत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधो देवी की मौत का कारण हर्ट अटैक बताया गया है. घटना के दिन ही पोस्टमार्टम करायी गयी थी. रिपोर्ट पर तिथि भी स्पष्ट रूप से अंकित है. गत दिन मामले पर डीएम ने सुनवाई भी की थी. अधिवक्ता श्री कुमार ने बताया कि डीएम द्वारा उक्त मामले को जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में भेजा गया है. यह कहते हुए कि समुचित कार्रवाई करें.

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