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पंचायत चुनाव : सीट आरक्षण को ले कार्रवाई तेज

पंचायत चुनाव : सीट आरक्षण काे ले कार्रवाई तेज फोटो-7 प्रखंडवार नोडल व वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्तिडुमरा. आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सीटों को नये सिरे से आरक्षित करने की कार्रवाई तेज कर दी गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के निर्देश के आलोक में आरक्षण की पूरी कार्रवाई की जा रही है. […]

पंचायत चुनाव : सीट आरक्षण काे ले कार्रवाई तेज फोटो-7 प्रखंडवार नोडल व वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्तिडुमरा. आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सीटों को नये सिरे से आरक्षित करने की कार्रवाई तेज कर दी गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के निर्देश के आलोक में आरक्षण की पूरी कार्रवाई की जा रही है. पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार आरक्षण में चक्रानुक्रम का सिद्धांत दो क्रमित आम निर्वाचन के बाद लागू होगा. बीडीओ को बड़ी राहत डीएम राजीव रौशन द्वारा आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कराने के लिए प्रखंडवार नोडल व वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जिला स्तर पर कैंप लगा कर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा. ताकि संबंधित बीडीओ बिना किसी दबाव के सही आरक्षण प्रस्ताव तैयार कर सके. डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्ताव तैयार करने में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ आयोग के स्तर से कार्रवाई की जायेगी. अधिकारी प्रतिनियुक्त आठ जनवरी को बैरगनिया, सुप्पी, रीगा, मेजरगंज, बथनाहा व सोनबरसा प्रखंड के विभिन्न पदों के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा. नौ को परिहार, चोरौत, पुपरी, बाजपट्टी, नानपुर व डुमरा का तो 11 जनवरी को परसौनी, बोखड़ा, रुन्नीसैदपुर, सुरसंड व बेलसंड प्रखंड का आरक्षण प्रस्ताव तैयार किया जायेगा. यह काम जिला स्तर पर कैंप लगा कर होगा. नौ प्रखंडों के लिए डीडीसी ए रहमान वरीय नोडल पदाधिकारी बनाये गये हैं तो प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी एडीएम विभागीय जांच हरिशंकर राम है. 2011 की जनगणना का आधार सीटों का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना है. बता दें कि पंचायत सदस्य, मुखिया, पंसस, प्रखंड प्रमुख, जिला पार्षद, जिप अध्यक्ष, पंच व सरपंच आदि पदों का नये सिरे से आरक्षित किया जाना है. उक्त पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं उक्त कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान किये गये हैं. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण के बाद शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों के 20 प्रतिशत के निकटतम होगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल मिला कर 50 प्रतिशत की अधिसीमा के अंदर होगी.

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