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दुराचार मामले में 8 वर्ष की सश्रम कारावास

दुराचार मामले में 8 वर्ष की सश्रम कारावास डुमरा कोर्ट. दुराचार के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को आरोपित व बेलसंड थाना क्षेत्र के पंडराही गांव निवासी अमरोज खान को अलग-अलग धाराओं के तहत सश्रम कारावास व अर्थदंड की […]

दुराचार मामले में 8 वर्ष की सश्रम कारावास डुमरा कोर्ट. दुराचार के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को आरोपित व बेलसंड थाना क्षेत्र के पंडराही गांव निवासी अमरोज खान को अलग-अलग धाराओं के तहत सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. बताया गया है कि धारा-366 के तहत 8 वर्ष की सश्रम कारावास स 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड का भुगतान नही करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसी तरह धारा-376 के तहत 10 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड. अर्थदंड नही देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. फैसले में कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. कोर्ट ने 4 नवंबर को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अमरोज को दोषी करार दिया था. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक हरि मोहन झा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा था. क्या है मामलाबता दें कि 7 अप्रैल 2011 को बेलसंड थाना क्षेत्र के पंडराही गांव की तलाकशुदा महिला शाहीना खातून ने स्थानीय थाना में अमरोज खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसका कहना था कि अमरोज ने उसे शादी का प्रलोभन देकर दरभंगा ले गया और वहां से लुधियाना. वहां एक माह रखा. इस बीच शारीरिक संबंध बनाता रहा. बाद में अमरोज ने पीड़िता को अपने भाई से पैसे मांगने को कहा. वहां से जैसे-तैसे पीड़िता घर पहुंची और भाई के साथ सीधे थाना में जाकर प्राथमिकी दर्ज करायी. बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शाहीना की पहली शादी कन्हौली थाना क्षेत्र के मरपा कचौर गांव के आलम खान के साथ हुई थी. तलाक होने के बाद शाहीना अमरोज से कोर्ट में शादी कर ली थी. यह भी बताया गया था कि झूठा मुकदमा कर शाहीना रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के बलिगढ़ गांव के मो असरफ दर्जी से शादी कर रही है. बॉक्स मेंदुराचार का प्रयासडुमरा कोर्ट. परिहार थाना क्षेत्र के परिहार गांव की सुमित्रा देवी ने दुराचार के प्रयास की बाबत कोर्ट में मुकदमा की है. जिसमें ग्रामीण मो आलम व मो शाबीर को आरोपित किया है. कोर्ट ने संबंधित थाना को मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है.

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