11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सीतामढ़ी गोली कांड : 10 साल की सजा, भेजा जेल

दो पूर्व सांसद, एक विधायक समेत 15 को सुनायी गयी सजा डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी) : 11 अगस्त 1998 को हुए सीतामढ़ी समाहरणालय गोली कांड में दोषी करार 15 आरोपितों को गुरुवार को सजा सुना दी गयी. इनमें दो पूर्व सांसद नवल किशोर राय, मो अनवारूल हक व एक विधायक रामनरेश यादव समेत 14 दोषियों को […]

दो पूर्व सांसद, एक विधायक समेत 15 को सुनायी गयी सजा

डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी) : 11 अगस्त 1998 को हुए सीतामढ़ी समाहरणालय गोली कांड में दोषी करार 15 आरोपितों को गुरुवार को सजा सुना दी गयी. इनमें दो पूर्व सांसद नवल किशोर राय, मो अनवारूल हक व एक विधायक रामनरेश यादव समेत 14 दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनायी गयी. एक आरोपित सूर्यदेव राय को आर्म्स एक्ट के मामले में पांच साल की अतिरिक्त यानी 15 साल की सजा सुनायी गयी.

सजा सुनाने के बाद सभी को मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में स्थानांतरित कर दिया गया है. सभी 15 दोषियों को पांच धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनायी गयी है. सबसे अधिक सजा धारा 307 के तहत 10 साल की है. इसके अलावा दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को तीन माह और जेल में रहना पड़ेगा. जिले के इतिहास में यह पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को कोर्ट से सजा मिली है. पूर्व में विभिन्न मामलों में जिले के कई नेताओं को कोर्ट से सजा मिली और वे जेल गये, लेकिन इतनी बड़ी में नेताओं को कभी सजा नहीं हुई थी. जिन नेताओं को सजा मिली है, उनमें भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस, रालोसपा व भाकपा के नेता शामिल हैं.

रो पड़े भाजपा विधायक : उक्त आरोपितों को मंडल कारा से कैदी वैन से सीधे कोर्ट परिसर लाया गया. उन्हें कोर्ट हाजत में नहीं ले जाया गया. तदर्थ सत्र न्यायाधीश मो इरशाद अली के कोर्ट में पेश किया गया. 19 मिनट की न्यायिक प्रक्रिया के बाद सब को सजा सुना दी गयी. 15 में एक आरोपित परिहार विधायक रामनरेश यादव वाहन से उतर कोर्ट में जाने के दौरान फफक-फफक कर रो पड़े.

भेजा गया केंद्रीय कारा : सजा सुनाये जाने के बाद आरोपितों को विशेष कैदी वाहन से डुमरा सब्जी मंडी तक ले जाया गया और फिर वहां से सीधे केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर ले जाया गया.

क्या था मामला

11 अगस्त 1998 को जनता दल व कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से समाहरणालय के मुख्य द्वार पर बाढ़ राहत की मांग को ले धरना-प्रदर्शन किया गया था. भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. उग्र भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी जिससे भीड़ और उग्र हो गयी, तब तत्कालीन डीएम रामनंदन प्रसाद के आदेश पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें तत्कालीन विधायक राम चरित्र यादव समेत पांच की मौत हो गयी थी.

इन्हें मिली सजा

1. नवल किशोर राय, पूर्व सांसद सह जदयू के वरीय नेता

2. मो अनवारूल हक, पूर्व सांसद सह राजद के वरीय नेता

3. रामनरेश यादव, परिहार से भाजपा विधायक

4. मोहन कुमार सिंह, जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष

5. राम लक्षण सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष, रालोसपा

6. मनोज कुमार, राजद के प्रदेश महासचिव

7. मो असद, जिलाध्यक्ष, शिवहर कांग्रेस

8. महेंद्र यादव, पूर्व मुखिया, भूपभौरों

9. कौशल किशोर राय, पूर्व जिला पार्षद

10. अनिल कुमार सिंह चुम्मन, उपाध्यक्ष, जदयू, सीतामढ़ी

11. विश्वनाथ बुंदेला, भाकपा नेता

12. सूर्यदेव राय, सिपाही

13. विपिन बिहारी यादव, जदयू के पूर्व नेता

14. मदन राय

15. विनोद प्रसाद

जज बोले, आप दया पाने के अधिकारी नहीं

प्रथम सत्र न्यायाधीश मो इरशाद अली ने सजा सुनाते समय घटना को अत्यंत गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी 15 आरोपितों को पहले ही दोषी करार दिया गया है. कोर्ट के सामने जो साक्ष्य पेश किया गया, उससे ये सिद्ध होता है कि आपकी ओर से जो काम किया गया, वो अत्यंत गंभीर व क्रूर है. हजारों लोगों की भीड़ के बीच भड़काऊ भाषण से हिंसा भड़की, जिसमें जान व माल दोनों की क्षति हुई. दोषी व्यक्ति इस मामले में पांच मौतों की जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकते हैं.

ऐसी हालत में आप किसी भी प्रकार का दया भाव पाने के अधिकारी नहीं हैं. हालांकि इस दौरान बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से सभी दोषियों को निदरेष बताया गया और कोर्ट से किसी तरह की सजा नहीं देने की अपील की गयी. वहीं, सजा सुनाये जाने के बाद दोषियों के वकीलों ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

पुलिस का हुआ विरोध

नेताओं को सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस को कार्यकर्ताओं के विरोध का तीन बार सामना करना पड़ा. पहली बार तब जब उक्त सभी कैदी वाहन में बैठ गये और पूर्व सांसद नवल किशोर राय वाहन के पिछले गेट पर आ कर अपने शुभचिंतकों को संबोधित करने लगे. इसी बीच कैदी वाहन खुल गया. यह देख पूर्व सांसद श्री राय वाहन से नीचे उतर गये. कार्यकर्ता वाहन को आगे नहीं बढ़ाने की बात कहते हुए विरोध करने लगे. वहां से जब वाहन डुमरा सब्जी मंडी व पुलिस आरक्षी केंद्र के पास पहुंची, तो वहां भी पुलिस को कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें