— सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार — मिल प्रबंधन का विरोध कर रही मुखिया रीागा : रीगा चीनी मिल प्रबंधन व फुटबॉल क्लब के बीच स्थानीय फुटबॉल मैदान को लेकर जारी लड़ाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. बताया गया है कि गत दिन कुसमारी पंचायत के मुखिया मनोरमा प्रसाद ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. सीडब्ल्यूजेसी नंबर 5545/2013 में हाई कोर्ट ने चीनी मिल के पक्ष में फैसला दिया. कोर्ट द्वारा कहा गया कि याचिका कर्ता ने जो अपील की है, उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है. बता दें कि फुटबॉल मैदान को लेकर पिछले 20 वर्षों से यह लड़ाई चल रहा है. फुटबॉल क्लब के सदस्यों का कहना है कि बिहार सरकार की 10 एकड़ जमीन चीनी मिल द्वारा अवैध रूप से अपने नाम बंदोबस्त करा लिया गया है. मिल प्रबंधन उक्त मैदान का उपयोग ट्रैक्टर यार्ड के रूप में करना चाहती है. जिसका विरोध करते हुए फुटबॉल क्लब द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी. अब याचिका कर्ता द्वारा मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गयी है. याचिका को स्वीकार कर लिया गया है. याचिका कर्ता श्रीमती प्रसाद ने बताया कि 1969 में चीनी मिल टाइटिल सूट हार गया था. 1998 में चकबंदी द्वारा भी इस केस को खारिज कर दिया था. उसके बाद मिल प्रबंधन द्वारा उच्च न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में फैसला करा लिया गया. उसके बाद उक्त जमीन की मालगुजारी रसीद कटने लगी, पर 2001 में सदर एसडीओ द्वारा जमाबंदी को स्थगित करने का आदेश दिया गया था. अब लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.
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फुटबॉल मैदान : मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
— सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार — मिल प्रबंधन का विरोध कर रही मुखिया रीागा : रीगा चीनी मिल प्रबंधन व फुटबॉल क्लब के बीच स्थानीय फुटबॉल मैदान को लेकर जारी लड़ाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. बताया गया है कि गत दिन कुसमारी पंचायत के मुखिया मनोरमा प्रसाद ने हाई कोर्ट […]
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