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उर्वरक के थोक विक्रेताओं पर शिकंजा

सीतामढ़ी : जिला कृषि विभाग ने उर्वरक के थोक विक्रेताओं पर शिकंजा कस दिया है. विक्रेताओं को सात सूत्री निर्देश दिये गये है. कहा गया है कि एक भी निर्देश की अवहेलना की गयी तो तत्काल के प्रभाव से लाइसेंस निलंबित कर दिया जायेगा. — डीएओ का ताजा निर्देश कृषि निदेशक के पत्र के आलोक […]

सीतामढ़ी : जिला कृषि विभाग ने उर्वरक के थोक विक्रेताओं पर शिकंजा कस दिया है. विक्रेताओं को सात सूत्री निर्देश दिये गये है. कहा गया है कि एक भी निर्देश की अवहेलना की गयी तो तत्काल के प्रभाव से लाइसेंस निलंबित कर दिया जायेगा. — डीएओ का ताजा निर्देश कृषि निदेशक के पत्र के आलोक में डीएओ पीके झा ने उर्वरक के थोक विक्रेताओं से कहा है कि उर्वरक का रैक आते ही सूचना देंगे. रैक प्वाइंट से उर्वरक उठाव में विलंब की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी. एक ही खुदरा विक्रेता को अधिक मात्रा में उर्वरक की आपूर्ति नहीं करने को कहा गया है. अगर किसी उर्वरक कंपनी द्वारा मुख्य उत्पाद के साथ अन्य उत्पाद बेचे जाने व इसी आधार पर थोक उर्वरक विक्रेता को अधिक मात्रा में उर्वरक आपूर्ति किया जाता है तो इसकी सूचना अविलंब डीएओ को देनी है और डीएओ इससे कृषि निदेशक को अवगत करायेंगे. विक्रेताओं को कहा गया है कि रैक प्वाइंट से उर्वरक उठाव के बाद गोदाम के सत्यापन के पश्चात ही उर्वरक का परिचालन सुनिश्चित किया जायेगा. — एसएमएस से देंगे सूचना डीएओ ने कहा है कि खुदरा उर्वरक विक्रेता द्वारा उर्वरक उठाव करने के बाद बीएओ गोदाम का भौतिक सत्यापन करेंगे. उसके बाद ही किसी सरकारी कर्मी की देखरेख में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति की जायेगी. थोक विक्रेता उर्वरक प्राप्ति की सूचना मोबाइल नंबर-9431818742 या 9431655845 पर एसएमएस से देंगे.

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