नानपुर : वासकित परचा वाली जमीन पर नया घर बनाना दीन गौहर के लिए सरदर्द बन गया है. पुलिस द्वारा बार-बार रोक लगाये जाने के कारण गौहर कभी एसडीओ का तो कभी सीओ का दरवाजा खटखटा रहा है. दोनों पदाधिकारियों का आदेश भी बेअसर साबित हो रहा है. इस संबंध में थानाध्यक्ष नफीस अहमद ने बताया कि उक्त जमीन पर धारा 144 के तहत कार्रवाई चल रही है. इसीलिए पुलिस रोक लगा रही है. वही दीन गौहर का कहना है कि अनुमंडल कोर्ट से 144 की नोटिस उन्हें कभी नहीं मिली है.– क्या है पूरा मामला वर्ष 1978-79 में दीन गौहर के नाम से खेसरा संख्या-2888, रकवा आठ डीसमिल जमीन का वासकित परचा मिला. तब से उक्त जमीन पर वह पूरे परिवार के साथ रहता आ रहा है. इस बीच उक्त जमीन पर वह नया घर बनान शुरू किया तो नानपुर पुलिस पदाधिकारी बार-बार रोक लगाने लगे. तब उसने अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तदोपरांत अनुमंडलाधिकारी के पत्रांक 409, दिनांक 14 अक्तूबर 14 के आलोक में अंचलाधिकारी नानपुर को आदेश दिया गया कि उक्त जमीन पर दीन गौहर का कब्जाा दिलाया जाये. इस पत्र के आलोक में अंचलाधिकारी नानपुर ने पुन: अपने पत्रांक 588 दिनांक 21 नवंबर 14 को पुलिस से आग्रह किया कि उक्त भूमि पर गौहर को शांतिपूर्वक ढ़ंग से घर बनवाने में सहयोग करे.
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पुलिस नहीं बनाने दे रही है मकान
नानपुर : वासकित परचा वाली जमीन पर नया घर बनाना दीन गौहर के लिए सरदर्द बन गया है. पुलिस द्वारा बार-बार रोक लगाये जाने के कारण गौहर कभी एसडीओ का तो कभी सीओ का दरवाजा खटखटा रहा है. दोनों पदाधिकारियों का आदेश भी बेअसर साबित हो रहा है. इस संबंध में थानाध्यक्ष नफीस अहमद ने […]
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