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बहू की हत्या में ससुर दोषी करार

डुमरा कोर्टः प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद मृतका के ससुर रामेश्वर चौधरी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने फैसले की बिंदु को छह जून तक के लिए सुरक्षित रखा है. सरकार की ओर से अपर […]

डुमरा कोर्टः प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद मृतका के ससुर रामेश्वर चौधरी को दोषी करार दिया है.

कोर्ट ने फैसले की बिंदु को छह जून तक के लिए सुरक्षित रखा है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक हरिमोहन झा ने पक्ष रखा. मालूम हो कि वर्ष 2002 में बथनाहा थाना क्षेत्र के सुरगहिया गांव निवासी सत्य पाल चौधरी ने अपनी बहन नगीना देवी की हत्या के मामले में जनक चौधरी, जनक चौधरी की पत्नी, ससुर रामेश्वर चौधरी एवं नरेश पंडित को आरोपित किया था.

शादी के कुछ समय बाद सत्य पाल चौधरी के पिता ने नगीना को उपहार स्वरूप छह कट्ठा जमीन दिया, जिसके उपरांत नगीना के पति सुरेंद्र चौधरी की मृत्यु हो गयी. गांव के लोगों के कहने पर नगीना देवी की शादी जनक चौधरी से कर दी गयी. शादी के कुछ समय बाद जनक चौधरी ने वह छह कट्ठा जमीन अपने नाम लिखा कर नगीना को छोड़ दिया. नगीना देवी आठ जून 2002 को आंगन में अकेली खड़ी थी, तभी उक्त लोगों ने धारदार हथियार से वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. बाद में उसने वहीं दम तोड़ दिया. इस वाद में अन्य आरोपितों का विचारण अलग चल रहा है.

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