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इ-वोटिंग और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर जोर

Updated at : 18 Jun 2025 4:40 PM (IST)
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इ-वोटिंग और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर जोर

Sasaram news. 28 जून को नगर पंचायत में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है.

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नगर पंचायत चुनाव. चली मैराथन बैठक, बतायी गयी गाइडलाइन निर्वाची पदाधिकारी ने अधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ की बैठकहर वार्ड में कम से कम 100 वैसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, जो वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते

फोटो-6- अधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक करते एसडीएम. प्रतिनिधि, कोचस 28 जून को नगर पंचायत में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इस क्रम में निर्वाची पदाधिकारी सह सदर एसडीएम आशुतोष रंजन ने बुधवार को प्रखंड सभागार में इ-वोटिंग और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन करने को लेकर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान उन्होंने बताया कि पहली पाली में इ-वोटिंग को लेकर प्रखंड में कार्यरत कर्मियों, शिक्षा सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, डीलर समेत अन्य कर्मियों के साथ बैठक की गयी. वहीं, दूसरी पाली में नगर निकाय चुनाव लड़ रहे मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद व पार्षद अभ्यर्थियों की बैठक ली गयी. इस दौरान एसडीएम ने कहा कि बिहार में हो रहे कुल छह नगर निकाय आम चुनावों में बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा नये प्रयोग के रूप में इवोटिंग एप जारी किया गया है. इसके तहत नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है. इ-वोटिंग के लिए उन्हीं का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा, जो वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं. इसमें असाध्य रोगी, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, बुजुर्ग मतदाता, प्रवासी सरकारी व गैर सरकारी कर्मी शामिल हैं. इसके लिए प्रत्येक वार्ड में तीन से छह कर्मी लगाये गये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह एक अनूठा प्रयोग है. इस चुनाव में अगर यह प्रयोग कारगर रहा, तो आम चुनाव में भी इसे लागू किया जायेगा.

20 हजार तक खर्च कर सकते हैं पार्षद पद के उम्मीदवार

दूसरे शिफ्ट में एसडीएम ने नगर पंचायत के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के नियमों का पाठ पढ़ाया. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. अभ्यर्थियों की तरफ से पूछे गये सवाल पर उन्होंने बताया कि पार्षद पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में 20 हजार तक खर्च कर सकते हैं, जबकि मुख्य पार्षद व उपमुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान 1.6 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं. मौके पर प्रखंड नोडल पदाधिकारी सह उपसमाहर्ता विनय प्रताप, बीडीओ चंद्रभूषण गुप्ता, सीओ विनीत व्यास, पीओ प्रमोद कुमार, बीपीआरओ सुमित कुमार चौधरी, बीएसओ सुरभि राज, बीसीओ अश्विनी कुमार, सीडीपीओ रूबी कुमारी, करगहर बीएसओ श्रीराम मिश्रा सहित अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By ANURAG SHARAN

ANURAG SHARAN is a contributor at Prabhat Khabar.

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