छपरा (कोर्ट) : रेलवे के वरीय अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ किये जा रहे अन्याय पूर्ण कार्य का मामला न्यायालय में पहुंच गया. इसको लेकर मंगलवार को छपरा जंकशन पर पदस्थापित एक लोको पायलट ने अपने कई अधिकारियों पर गलत कार्य करने तथा शिकायत करने पर गाली-गलौज के साथ ही मारपीट किये जाने से संबंधित एक मामला सीजेएम न्यायालय में दर्ज कराया है. मामला दर्ज कराने वाला कर्मचारी ओमप्रकाश सिंह है,
जिसने सुनील कुमार मुख्य क्रू नियंत्रक छपरा जंकशन, अशोक कुमार मंडल यांत्रिक अभियंता वाराणसी, विपिन कुमार निरीक्षक छपरा, अशोक कुमार और प्यारे लाल चौधरी दोनों लोको निरीक्षक छपरा के अलावे कैलाश यादव, ओएस छपरा और बृजलेश कुमार क्रू नियंत्रक छपरा जंकशन को अभियुक्त बनाया है. आरोप है कि 15 अप्रैल को मंडल यांत्रिक अभियंता अशोक कुमार ने छपरा जंकशन पर पदस्थापित डीजल लाबी के पांच लोको पायलट को गलत तरीके से अनुपस्थित कर दिया,
साथ ही बिल क्लोजिंग के दिन अनुपस्थित बताते हुए इनके 15 दिनों का वेतन काटा जायेगा. जबकि सभी पायलट उपस्थित थे. इसकी जानकारी मिलने पर सभी उनसे मिलने रेस्ट हाउस में गये जहां वे गाली-गलौज करने लगे. जिसका विरोध करने पर उपरोक्त सभी ने मिल कर मारपीट किया. आरोप है कि उसी शाम सभी उसके बीर कुंवर सिंह कॉलोनी स्थित आवास पर आये और उसे डीएमइ से माफी मांगने को कहा, जिसे मानने से इनकार करने पर पुनः गाली-गलौज व मारपीट की. सीजेएम ने इस मामले को कार्रवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ राजेश सिंह के कोर्ट में भेजा है.