छपरा (कोर्ट) : 15 वर्ष पूर्व मंडल कारा में कैदियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ जिसमें आधा दर्जन कैदियों की मौत ही गयी थी और तत्कालीन सारण एसपी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे. इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन की गवाही को क्लोज कर दिया. अब अगली तिथि से मामले में बनाये गये अभियुक्तो का बयान दर्ज कराया जायेगा.
बुधवार को एडीजे द्वितीय विजय आनन्द तिवारी के कोर्ट में जेल कांड के सत्रवाद संख्या 396/03 में अपर लोक अभियोजक दयानन्द राय ने औपचारिक प्राथमिकी को कोर्ट के समक्ष प्रदर्श अंकित कराया और गवाह सुरेश कुमार की गवाही करवायी. जिसका प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार ने किया. एपीपी श्री राय ने बताया कि इस कांड के अनुसंधानकर्ता मोहम्मद याकूब खान जो उस वक्त भगवान बाजार थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष थे कि कोर्ट में गवाही नहीं हो सकी.
उन्हें साक्ष्य के लिए प्रस्तुत होने को लेकर एसपी, डीएम के अलावा आइजी और डीजीपी तक को पत्र भेजा गया, परन्तु तमाम प्रयासों के बावजूद वे साक्ष्य के लिए कोर्ट में जब प्रस्तुत नही हुए तो कोर्ट ने अभियोजन की गवाही को क्लोज करने का आदेश दिया है. राय ने बताया कि इस मामले में सुरेश कुमार को 34 वें गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है. इस मामले की अगली तिथि 20 अप्रैल से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तों का बयान दर्ज किया जायेगा.