छपरा (कोर्ट) : दहेज में बाइक व सोने का चेन नहीं मिलने पर विवाहिता की जला कर हत्या करने व शव को गायब कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने पति के साथ ही सास व ससुर को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सोमवार को एडीजे द्वितीय विजय आंनद तिवारी ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये एकमा थाना क्षेत्र के मठनपुरा निवासी व मृतका कलावती देवी के पति धर्मेंद्र राम, ससुर मोगल राम तथा सास कलावती देवी को भादवि कि धारा 304 बी व 201/34 में तीनों को आजीवन कारावास की सजा दिया है.
ज्ञात हो कि मांझी थाना क्षेत्र के नचाप निवासी कमला देवी ने 31 मई 2015 को एकमा थाना में एक मामला दर्ज कराते हुए उपरोक्त अभियुक्तों पर दहेज की खातिर उनकी पुत्री कलावती देवी की जला कर हत्या करने व शव को गायब कर दिये जाने का आरोप लगायी थी.