छपरा (कोर्ट) : सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा किसी भी गवाह को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका. सोमवार को साक्ष्य हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी, जिसमें किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. न्यायाधीश ने साक्ष्य हेतु अगली तिथि 13 जून निर्धारित की है. वहीं मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्तों में रामप्रकाश ने कोर्ट में प्रस्तुत हो अपनी हािजरी दी.
जबिक अन्य में नागमणि सिंह, नवल किशोर सिंह, गणेश मुंडा, संदीप महतो, गौतम कुमार कक्कु और पंकज कुमार मोती की ओर से उसके अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष समयावेदन पेश किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.