छपरा (कोर्ट) : दहेज में रंगीन टीवी व सोने की चेन नहीं मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित करनेवाले पति को कोर्ट ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी अरविंद ने विचारण संख्या 722/16 की सुनवाई करते हुए आरोपित पति व मांझी थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी सत्येंद्र कुमार पांडेय को भादवि की
धारा 488ए, 380, 3/4 दहेज अधिनियम की धारा के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार अर्थ दंड, जिसे नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है. वहीं सह आरोपित बनाये गये ससुर लक्ष्मण पांडेय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. विदित हो कि आरोपित सत्येंद्र की पत्नी अनु देवी ने वर्ष 2010 में उपरोक्त धाराओं के तहत अपने पति व ससुर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सीजेएम न्यायालय में परिवाद संख्या 236/10 में एक मामला दर्ज कराया था.