छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में हुए तत्कालीन जदयू नेता के अंगरक्षक की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाये गये राजद विधायक के अग्रज दीनानाथ सिंह ने न्यायालय में आत्मसपर्मण किया. वहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया.
बुधवार को बनियापुर के राजद विधायक केदारनाथ सिंह के अग्रज दीनानाथ सिंह ने अंगरक्षक मुन्ना सिंह की हत्या के मामले के सत्रवाद संख्या 78/15 मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. साथ ही उनके अधिवक्ता पुंडरिक बिहारी सहायक ने उनकी जमानत याचिका को भी दाखिल की. जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष ने जमानत दिये जाने को लेकर अपनी दलीलें दीं. वहीं, सूचक के अधिवक्ता त्रियुगी नारायण सिंह ने जमानत के विरोध में अपनी दलीले दीं.
बचाव पक्ष ने अभियुक्त को कई बीमारियों से ग्रसित बताते हुए पटना, दिल्ली और छपरा के कई चिकित्सकों के यहां हुए उपचार तथा उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अभियुक्त को 23 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया तथा जेल अधीक्षक को समुचित उपचार कराने का भी निर्देश दिया. इस मामले में विधायक एवं उनके भतीजे सुधीर सिंह को उच्च न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्राप्त हो चुकी है.
अभियुक्त दीनानाथ सिंह फरार चल रहे थे. इन पर न्यायालय के आदेश पर गैर जमानतीय वारंट के साथ ही इश्तिहार व कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी हो चुकी है.