छपरा(कोर्ट) : राज्य खाद्य निगम के हजारों क्विंटल चावल को निगम के गोदाम में देने की जगह उसे बाजार में बेच लगभग दो करोड़ रुपये के सरकारी राशि का गबन कर लेने के मामले में आरोपित राइस मिलर की याचिका को जिला जज ने स्थानांतरित कर दिया है. सोमवार को पश्चिम चंपारण के मेसर्स बजरंग इंटरप्राइजेज के मालिक अशोक कुमार राय द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए याचिका को अग्रतर सुनवाई के लिए एडीजे नवम के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है.
विदित हो कि आरोपित अशोक राय पर राज्य खाद्य निगम बेतिया के जिला प्रबंधक प्रमोद कुमार ने मुफस्सिल बेतिया थाना में कांड संख्या 171/16 में एक प्राथमिकी दर्ज करायी है, जिसमें आरोपित पर सरकार का एक करोड़ छियानबे लाख पैतालीस हजार चार सौ छिहत्तर रुपये का गबन कर लेने का आरोप लगाया है .
अपने आरोप में प्रबंधक ने कहा है कि वर्ष 2012/2013 में आरोपित ने निगम से मिलिंग हेतु एकरारनामा कर 28598.80 क्विंटल धान के क्रय की , जिसका 67 फीसदी यानि 19161 क्विंटल चावल 31 दिसंबर, 2013 तक निगम को देना था. जबकि मिलर ने निगम को 9720 क्विंटल चावल ही दिया और 9441 क्विंटल चावल जिसका सरकारी मूल्य लगभग दो करोड़ रुपये होता है, का गबन कर लिया है.