छपरा (सदर) : पटना उच्च न्यायालय ने मांझी प्रखंड के मांझी पूर्वी पंचायत में 14 माह पूर्व हुए मुखिया पद के पुर्नमतदान में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार नवरत्न प्रसाद के जीत का प्रमाण पत्र सौंपने का निर्देश दिया है. पुर्न मतदान आयोग के निर्देश के आलोक में 15 जून 2016 को हुआ था, जिसमें 11 उम्मीदवारों में नवरत्न प्रसाद अपने प्रतिद्वंदी अख्तर अली से 65 वोट ज्यादा प्राप्त किये थे.
परंतु, मामला उच्च न्यायालय में जाने के बाद कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी. इस पंचायत में पंचायत आम चुनाव के दौरान कुल उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार नसरुद्दीन मियां उर्फ सुकटी को विजयी घोषित किया गया था. परंतु निकतम प्रतिद्वंदी रहे अख्तर अली ने इस मामले की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में करते हुए बताया कि नसरूदीन मियां उर्फ सुकटी का नाम मतदाता सूची में है ही नहीं. इस पूरे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुन: नसरूदीन उर्फ सुकटी को छोड़कर शेष 11 उम्मीदवारों के बीच पुर्न चुनाव कराने का आदेश दिया था,
जिसके आधार पर ही चुनाव में नवरत्न प्रसाद को 65 मत ज्यादा मिले थे. सदर बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी मांझी विनोद आनंद ने बताया कि कोर्ट से आदेश मिलने के बाद सभी 11 उम्मीदवारों को नोटिस भेजकर बुलाया जायेगा. साथ ही विजयी प्रत्याशी नवरत्न प्रसाद को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया जायेगा. उधर पटना उच्च न्यायालय से आदेश मिलने के बाद नवरत्न प्रसाद के समर्थकों में खुशी है. वहीं पंचायत के लोगों को भी मुखिया के पद पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत में विकास की गति जोर पकड़ने की उम्मीद जगी है.