समस्तीपुरः विद्युत कंपनी नियमों की अनदेखी कर जिले में बिजली कनेक्शन काटो अभियान चला रही है़ सूत्रों की मानें तो अबतक लगभग 300 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जा चुका है़ विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 56 के अनुसार बकाया राशि पर 15 दिन पहले नोटिस देना है़. कनेक्शन काटने के पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना है़.
शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 10 से अधिक उपभोक्ताओं का बकाया के नाम पर बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है़ इधर राजस्व बढ़ाने के लिये अभियंता बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटो अभियान तेज कर दी है़. उपभोक्ताओं को नोटिस देने की बात दूर बिजली कनेक्शन काटने के पहले सूचना तक नहीं दिया जा रहा है़ इसको लेकर जगह जगह उपभोक्ता और अभियंताओं के बीच मारपीट की नौबत उत्पन्न हो रही है़ .
कई जगहों पर कनीय अभियंता हमेशा पीटते-पीटते बच रहे है़. वही अभियंता मुख्य सचिव के आदेश का हवाला दे रहे है़. मारपीट की नौबत से बचने के लिये उपभोक्ताओं को बताये बिना चुपके से बिजली कनेक्शन काट रहे है़ मजेदार बात यह है कि एक या दो माह का बिजली बिल जमा नहीं करने पर बकायेदार की सूची में नाम आ जा रहा है़. मिनिमम सरचार्ज की राशि को लेकर बड़े पैमाने पर उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं किये है़.
अभियंता बकाये पर कनेक्शन काटने और बिजली चोरी पकड़ने का अभियान चला रहे है़ डीजीएम वीरेंद्र प्रसाद का कहना है कि विद्युत अधिनियम के तहत बिना नोटिस के बिजली कनेक्शन नहीं काटी जा सकता है़ . कनेक्शन काटने के पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना है़ ऐसा नहीं होने पर अधिनियम का उल्लंघन होता है़. उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम में दावा करें तो बिजली कनेक्शन जोड़ने का निर्देश उसी समय दिया जायेगा़.