तीन को आजीवन कारावास की सजा

Published at :21 Jul 2016 5:26 AM (IST)
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तीन को आजीवन कारावास की सजा

समस्तीपुर : प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश हरेन्द्रनाथ ने हत्या से संबंधित सत्रवाद की सुनवाई करते हुए तीन हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश ने सत्रवाद सं-573/13 की सुनवाई करते हुए सरायरंजन थाना क्षेत्र के भोजपुर निवासी राम भरोस दास व भोजपुर पुरनाही निवासी सूरज […]

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समस्तीपुर : प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश हरेन्द्रनाथ ने हत्या से संबंधित सत्रवाद की सुनवाई करते हुए तीन हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश ने सत्रवाद सं-573/13 की सुनवाई करते हुए सरायरंजन थाना क्षेत्र के भोजपुर निवासी राम भरोस दास व भोजपुर पुरनाही निवासी सूरज राम और हरपुर बरहेता निवासी वसंत सहनी को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
साथ ही पांच-पांच हजार रुपए अर्थ दंड की भी सजा सुनायी और अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में सूचक विनोद राम ने सरायरंजन थाना कांड सं-192/13 दर्ज कराया था. इसमें सूचक ने यह आरोप लगाया था कि उसके भाई मनोज राम को रात्रि में घर बुलाकर ले जाने के बाद हत्या कर कुआं में फेंक दिया गया.
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