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डिपो में नहीं पहुंचा 810 क्विंटल चावल

समस्तीपुरः बिहार राज्य भंडार निगम, समस्तीपुर डिपो में एसएफसी के परिवहन अभिकर्ता द्वारा 810 क्विंटल चावल गबन करने का मामला प्रकाश में आया है. उक्त चावल का सरकारी मूल्य 15 लाख 41 हजार 535 रुपये आंका गया है. विपत्र भुगतान के दौरान हुई जांच में तीन ट्रक के माध्यम से 810 क्विंटल चावल गबन का […]

समस्तीपुरः बिहार राज्य भंडार निगम, समस्तीपुर डिपो में एसएफसी के परिवहन अभिकर्ता द्वारा 810 क्विंटल चावल गबन करने का मामला प्रकाश में आया है. उक्त चावल का सरकारी मूल्य 15 लाख 41 हजार 535 रुपये आंका गया है. विपत्र भुगतान के दौरान हुई जांच में तीन ट्रक के माध्यम से 810 क्विंटल चावल गबन का खुलासा हुआ.

इस मामले में बिहार राज्य खाद्य निगम (एसएफसी), समस्तीपुर के उपप्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने नगर थाने में जालसाजी कर राइस मिल से 810 क्विंटल चावल उठाव कर गबन करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज मामले में एसएफसी के परिवहन अभिकर्ता राजीव कुमार को आरोपित किया है. उक्त परिवहन अभिकर्ता बेगूसराय के मटिहानी थाना के सिहमाडीह के हैं, साथ ही झूठे चालान प्रस्तुत कर एसएफसी को 15 लाख 41 हजार 535 रुपये का चूना लगाया गया. दर्ज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में राइस मिलों से धान से चावल तैयार होने के बाद परिवहन अभिकर्ता राजीव कुमार को चावल प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य निगम डिपो में पहुंचाना था, इसके लिए एकरारनामा भी किया गया था. परिवहन अभिकर्ता राजीव ने चार जून 2012 को ओम राइस मिल हसनपुर से 270 क्विंटल चावल एवं 24 सितंबर 2012 को 540 क्विंटल चावल सिहमा राइस मिल बिथान से उठाव किया.

उक्त चावल को एसएफसी के डिपो में पहुंचाना था, लेकिन अभिकर्ता ने चावल उठाव का चालान से संबंधित परिवहन विपत्र एसएफसी को 16 फरवरी 2013 को चालान की छाया प्रति के साथ प्रस्तुत किया, जबकि एक चालान से संबंधित विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. विपत्र भुगतान जांच के क्रम में तीन ट्रक चावल नहीं पहुंचने का खुलासा हुआ, साथ ही चालान पर एफसीआइ के गुण नियंत्रक एवं गोदाम प्रभारी का स्वीकृत आदेश भी अंकित नहीं था. विपत्र के साथ संलगA चालान पर बिहार राज्य भंडार निगम के अधीक्षक का जाली हस्ताक्षर था, जबकि एक चालान पर हस्ताक्षर भी नहीं था.

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