साढ़े छह साल पुराना है मामला भूमि विवाद में जानलेवा हमले में कोर्ट ने सुनाया फैसला प्रतिनिधि, रोसड़ाएडीजे जय प्रकाश आर्य ने सारे गवाहों एवं बयानों के आधार पर साढ़े छह साल बाद गुरुवार को सिंघिया थाना क्षेत्र के एक हत्या के प्रयास मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपित को दोषी करार दिया है. वहीं सजा के बिंदु पर आगामी 20 अप्रैल को सजा सुनायी जायेगी. दोषी करार दिये गये आरोपित सिंघिया 2 निवासी सियाराम सिंह एवं सुशील प्रसाद सिंह को एडीजे ने कारा अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया. एडीजे ने जानकारी दी कि मामले के आरोपित सियाराम सिंह धारा 307 एवं 324 व सुशील कुमार सिंह धारा 307 एवं 323 में दोषी पाये गये हैं. मौके पर एपीपी सीताराम यादव व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रामबली चौधरी एवं पेशकार बालेश्वर सहनी मौजूद थे. बता दें कि सिंघिया थाना क्षेत्र के सिंघिया गांव निवासी दीपू सिंह ने विगत 26/10/2008 को सिंघिया थाना में कांड संख्या 105/08 दर्ज कराया था. इसमें दोनों दोषी व्यक्ति को आरोपित किया था. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि भूमि विवाद में सामान हटाने को लेकर आरोपित ने फरसा से जानलेवा हमला कर दिया. इससे दीपू सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया. इस मामले में रोसड़ा कोर्ट में सेशन ट्रायल नंबर 145/10 चल रहा था.
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हत्या के प्रयास मामले में दो लोग दोषी करार
साढ़े छह साल पुराना है मामला भूमि विवाद में जानलेवा हमले में कोर्ट ने सुनाया फैसला प्रतिनिधि, रोसड़ाएडीजे जय प्रकाश आर्य ने सारे गवाहों एवं बयानों के आधार पर साढ़े छह साल बाद गुरुवार को सिंघिया थाना क्षेत्र के एक हत्या के प्रयास मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपित को दोषी करार दिया है. […]
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