किस्तों में जमा कर सकेंगे बिल
अब विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत समस्तीपुर : जिले के विद्युत उपभोक्ता अपने बकाये बिजली का भुगतान अब किस्तों में भी कर सकते हैं़ इसके लिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है़ बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर भी […]
अब विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
समस्तीपुर : जिले के विद्युत उपभोक्ता अपने बकाये बिजली का भुगतान अब किस्तों में भी कर सकते हैं़ इसके लिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है़ बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है़
इस आदेश को बिजली की वितरण कंपनी नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड लागू करेगी़ लगभग 38 हजार से ज्यादा विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ होगा़ पिछले दो साल से बकाये का किस्तों में भुगतान किये जाने की सुविधा को बिजली कंपनी ने बंद कर दिया था, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही थी़ लगातार बड़ी संख्या में बकायेदारों की बिजली काट दी जा रही थी और पूरे बकाये का भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे मामला सुलझने के बजाय दिनों दिन उलझता जा रहा था़
इस संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायत और सुझाव पर रेग्यूलेटरी कमीशन में सुनवाई हुई़ आखिरकार आयोग के अध्यक्ष ने अपना फैसला सुना दिया है़ इसके बाद किस्तों में बकाये का भुगतान किये जाने की सुविधा फिर से शुरू हो गयी़ एसडीओ शहरी एमके शर्मा ने बताया कि पांच किस्तों में बकाये का भुगतान किये जाने की सुविधा मिल गयी है़ बिजली चालू रहने की स्थिति में बकाये का 25 फीसदी हिस्सा जमा करने के बाद ही पांच किस्तों में बचे हुए बकाया का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी़
बकाये के कारण बिजली काट दिये जाने की स्थिति में मूल बकाये का 30 फीसदी जमा करने के बाद ही बकायेदार को पांच किस्तों में बकाया का भुगतान करने की सुविधा मिल सकेगी़. 10 हजार तक वाले बकायेदारों को संबंधित क्षेत्र के सहायक विद्युत अभियंता किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दे सकते हैं. 20 से 50 हजार तक वाले बकायेदार अपने क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता से किस्तों में बकाया का भुगतान करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. 50 हजार से ऊपर वाले बकायेदार अपने इलाके के विद्युत अधीक्षण अभियंता या जीएम या एमडी से किस्तों में बकाये का भुगतान करने की सुविधा ले सकते हैं.
आवेदन देने के 10 दिनों के भीतर मूल बकाये की राशि भुगतान करने के साथ साथ पांच किस्तों में भुगतान करने का चार्ट बकायेदार को उपलब्ध हो जायेगा़
इसी चार्ट के आधार पर अपने बकाये का भुगतान कर सकते हैं. इस दौरान उन्हें विलंब भुगतान सरचार्ज ( डीपीएस) भी देना पड़ेगा़
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