समस्तीपुर. अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम प्रकाश ने शनिवार को सत्रवाद संख्या 248/13 की सुनवाई करते हुए उजियारपुर थाना क्षेत्र के कृष्ण देव लाल उर्फ कृष्ण को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही तीन तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करनेपर दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिंकू देवी ने उजियारपुर थाना कांड संख्या 61/13 दर्ज कराते हुए कहा था कि 12 अप्रैल 13 की संध्या में दो वर्ष की बच्ची को उठा कर अभियुक्त जान मारने की नीयत से लेकर भागा. शोर होने पर थोड़ी दूर पर जाकर बच्ची को फेंक देने का आरोप लगाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से पंकज कुमार देव व बचाव पक्ष की ओर से बद्री नारायण मिश्र ने अपना पक्ष रखा.
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पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा
समस्तीपुर. अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम प्रकाश ने शनिवार को सत्रवाद संख्या 248/13 की सुनवाई करते हुए उजियारपुर थाना क्षेत्र के कृष्ण देव लाल उर्फ कृष्ण को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही तीन तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करनेपर […]
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